PM Matsya Sampada Yojana: मछली पालकों के लिए खुशखबरी, 2 लाख के लोन के साथ मिलेगा 60% सब्सिडी का फायदा, सरकार द्वारा मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर आप भी मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
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मछली पालन के लिए 60% तक सब्सिडी
कृषि, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालन पर 60% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, मछली पालन करने वाले किसानों को 60% तक की सब्सिडी या दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें मछली पालन के व्यवसाय में प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्रीय सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत मछली पालन करने वाले किसानों को 7% ब्याज दर पर दो लाख रुपये तक का बिना गारंटी का लोन दिया जाता है। यह योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों को मछली पालन के लिए लोन के साथ-साथ फ्री ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ
- सामान्य वर्ग के लोगों को व्यवसाय में होने वाले खर्च का 40% लाभ दिया जाता है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को इस योजना के तहत 60% तक की ग्रांट प्रदान की जाती है।
- मछली पालन के लिए ₹2 लाख तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपनी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया की प्रमुख बातें:
- DPR (Detailed Project Report) तैयार करें और आवेदन के साथ जमा करें।
- DPR के सफलतापूर्वक अनुमोदन के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।
आवेदन करने के लिए प्रोसेस
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाएं।
- होम पेज पर जाकर योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा।
- फॉर्म में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और भूमि की जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें।
योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- भूमि के दस्तावेज़
- DPR (Detailed Project Report)