PMJJBY: भारत सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं,जिनके लाभ उन्हें आसानी से दिए जाते हैं,ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जाना जाता है,यह योजना एक प्रकार की बीमा योजना है जिसके तहत ₹ 200000 तक का बीमा दिया जाता है।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है. यह एक 1 वर्षीय बीमा कवर पॉलिसी है जिसे हर साल नवीनीकृत करना होता है,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक और डाकघर के माध्यम से ली जा सकती है,और इस योजना का संचालन जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जिसका खाता किसी बैंक या डाकघर में है. वे सभी इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं,तो आइए आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से और जानकारी बताते हैं.
किसे मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की टर्म बीमा योजना है,जिसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 2 लाख रुपये का वार्षिक टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. यह योजना व्यक्ति की मृत्यु का कारण चाहे जो भी हो, उसे कवर करती है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए केवल ₹ 436 का वार्षिक प्रीमियम देना होता है। जो आसानी से खाताधारक के बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है,इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का किसी भी बैंक या डाकघर बचत खाता होना बहुत जरूरी है.
436 रूपये में 2 लाख का बीमा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर 1 जून से 31 जून तक कवरेज वैध होता है,यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाता है, तो यदि आप इस कवर को जून, जुलाई और अगस्त में लेते हैं, तो आपको ₹ 436 का प्रीमियम देना होगा।
लेकिन यदि आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो आपको ₹ 342 का प्रीमियम देना होगा। लेकिन यदि आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इस योजना में शामिल होते हैं, तो आपको ₹ 114 का प्रीमियम देना होगा,बता दे आप किसी भी समय इस योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
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नियम और शर्ते
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पहली बार नामांकन के लिए व्यक्ति के लिए जोखिम प्रीमियम के ऑटो डेबिट होने की तारीख से शुरू होता है। लेकिन योजना में शामिल होने की तारीख से पहले 30 दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु के लिए बीमा कवर उपलब्ध नहीं है,दुर्घटना के कारण होने वाले मामलों को छोड़कर कोई दवा स्वीकार नहीं की जाती है।