PM फसल बीमा योजना, सरकार ने 6 हजार की राशि देने का निर्णय लिया है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए यहाँ चेक करे

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PM फसल बीमा योजना, सरकार ने 6 हजार की राशि देने का निर्णय लिया है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए यहाँ चेक करे।

हेलो दोस्तों आज आपके लिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए हैं भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका उद्देश्य किसानों को फसल की हानि के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है यहां इस योजना के प्रमुख पहलुओं का विवरण भी किया गया जैसे कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक उत्पादकों और करने कीटन और रोगों के कारण फसल छाती के किसानों की सुरक्षा प्रदान करना है इस योजना के तहत खरीफ और रवि दोनों फसलों का बीमा किया जा सकता है फसल की नानी की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा भी दिलाया जाता है चलिए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे और इसकी प्रीमियम और फसल हानि का आकलन जानते है।

फसल की हानि का आकलन

फसल की हानि का आकलन फसल की कटाई के बाद विभिन्न तकनीकी तरीकों से किया जाता है। यदि किसान की फसल में 30% या उससे अधिक की हानि होती है, तो उसे मुआवजा दिया जाता है।

प्रीमियम

किसानों को बीमा प्रीमियम का एक निश्चित हिस्सा ही चुकाना होता है। सरकार बीमा प्रीमियम का बाकी हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है। आमतौर पर, खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम होता है।

आवेदन कैसे होगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन करने की लिए आपको यह योजना सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है, जिनकी भूमि का रकबा 2 हेक्टेयर या उससे कम है। PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें। आवेदन के दौरान, आप किस फसल का बीमा कराना चाहते हैं, उसका चयन करें (खरीफ या रबी)। आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड, और बैंक खाता विवरण अपलोड करें। आवेदन के दौरान, निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करें। आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक पुष्टि पत्र मिलेगा। इसे संभालकर रखें। अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय या सहकारी समिति में जाएं। वहां से फसल बीमा आवेदन पत्र प्राप्त करें। सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें। आवेदन के बाद, एक रसीद प्राप्त करें जो आपके आवेदन को प्रमाणित करती है। फसल की बुवाई से पहले आवेदन करना जरूरी है। समय सीमा आमतौर पर फसल के अनुसार भिन्न होती है, इसलिए स्थानीय कृषि विभाग से जानकारी लें।

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