MP Yuva Udyami Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं,इन योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो वर्ष 2023 में शुरू की गयी थी,इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की विशेषताएं
- 18 से 40 वर्ष आयु के बेरोजगार युवा लाभार्थी हो सकते हैं।
- ऋण राशि 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
- महिला उद्यमियों के लिए 5% और पुरुष उद्यमियों के लिए 6% ब्याज दर निर्धारित है।
- ऋण की अवधि 7 वर्ष है।
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता
- मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- 18 से 40 वर्ष की आयु का होना चाहिए।
- बेरोजगार होना चाहिए।
- आधार कार्ड से लिंक किया गया बैंक खाता होना चाहिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आवेदन की समीक्षा के बाद ऋण स्वीकृति दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ
इस योजना में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर,और रोजगार का सृजन करना है. और आर्थिक स्वावलंबन करना है,योजना की शर्तें और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं,अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।