मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में आदेश दिया है कि 80 वर्ष की आयु पूरी करते ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए,यह आदेश शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी चंद जैन के पक्ष में दिया गया है, जो 30 जून 1998 को रिटायर्ड हुए थे।
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क्या था पूरा मामला
डॉ. लक्ष्मी चंद जैन की ओर से पेश अधिवक्ता आदित्य सांघी ने तर्क दिया कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए,याचिकाकर्ता ने तर्क किया कि यह लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार इसे 80 वर्ष पूरे होने के बाद दे रही थी।
जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला
उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार किया और फैसला सुनाया कि जैसे ही कोई व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, उसे 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए,इस फैसले के बाद, राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी कोषागार विभाग और संबंधित बैंक को याचिकाकर्ता को यह लाभ तुरंत प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
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यह फैसला उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो 80 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ तुरंत मिलेगा।