अगर आप मकान मालिक हैं और अपना मकान किराए पर देते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है क्योंकि सरकार ने किराए पर मकान देने के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अगर आप मकान किराए पर देते हैं, तो आपको टैक्स देने से बचना आसान नहीं होगा। इन नियमों की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय की।
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2025 से लागू होंगे नए रूल
सरकार ने मकान मालिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी को रोकने के लिए नए प्रावधान किए हैं। अब जो भी मकान किराए पर देगा, उसे अपनी किराए से होने वाली आमदनी को सरकार को दिखाना होगा और उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
क्या है इस टैक्स पर नए रूल
मकान मालिकों को अब किराए से होने वाली आय को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा, लेकिन इसमें मकान मालिकों को कुछ राहत भी दी गई है। मकान की शुद्ध आय पर 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, जो टैक्स डिडक्शन के तहत आता है। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े कई व्ययों पर छूट मिलेगी।
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सरकार के इन बदलावों का उद्देश्य किराया देने वाली प्रॉपर्टीज से सही टैक्स वसूलना और टैक्स चोरी को रोकना है। इसलिए अगर आप मकान किराए पर देना चाहते हैं या पहले से दे रहे हैं. तो इन नए नियमों का ध्यान रखें ताकि किसी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।