Free Plot scheme: केंद्र और राज्य सरकारें सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही हैं. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है. हरियाणा में भी सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के प्लॉट दे रही है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
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यदि आप भी आवेदन करना चाहते है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते थे। इस योजना के तहत लाभार्थी बैंक से घर बनाने के लिए 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे.
किसे मिलेगी योजना की पात्रता
- सिर्फ हरियाणा मूल निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
- हरियाणा के वे ही लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आते हैं या कच्चे घरों में रहते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, वही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाने के हकदार हैं.
- आवेदक को किसी सरकारी योजना में पहले से प्लॉट नहीं मिला होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे.
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार किया है और अब राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्लॉट देने के लिए पंजीकरण खोल दिया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के लिए वर्ष 2024-2027 में अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
क्या मिलेगा लाभ
राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के आवेदक को 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट देगी. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे. इस योजना के तहत लाभार्थी बैंक से घर बनाने के लिए 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे.
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कैसे करे आवेदन
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाने के लिए पारिवारिक पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक का मोबाइल नंबर भी पीपीपी से लिंक होना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. आप स्वयं मुख्मंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते थे.
- हाउसिंग फॉर ऑल के आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/mmgaye पर जाएं.
- नए रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रेशन पेज एक नए टैब में खुल जाएगा.
- मोबाइल नंबर, पारिवारिक पहचान पत्र आईडी और आधार कार्ड नंबर आदि दर्ज करें.