Bhagyalaxmi Yojana मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक योजना भाग्यलक्ष्मी योजना भी है। इस योजना के तहत, परिवारों को उनकी बेटियों के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। यदि आपके परिवार में एक बेटी का जन्म होता है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करना होगा।
इस योजना के तहत, सरकार बेटी के जन्म के समय उसके नाम पर 50,000 रुपये का बांड जारी करती है। यह राशि बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये हो जाती है। इसके अलावा, सरकार जन्म के समय 5100 रुपये नकद भी देती है। यह योजना बालिका हत्या को रोकने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। योजना के तहत, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
शिक्षा के लिए दी जाती है वित्तीय सहायता
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत, लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न चरणों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। कक्षा छठी में प्रवेश पर 3000 रुपये, कक्षा आठवीं में प्रवेश पर 5000 रुपये और कक्षा दसवीं में प्रवेश पर 7000 रुपये दिए जाते हैं।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए, आपको अपनी बेटी के जन्म के बाद जल्द से जल्द निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करना होगा। आपको वहां से आवेदन पत्र मिलेगा। आवेदन पत्र में माता-पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और फोटो जैसी जानकारी देनी होगी। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद, आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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