मध्यप्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर बहुत सी खबरे सामने आ रही थी, जिसमे एक और न्य मोड़ आया है, जिसमे राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए एक मौका जनता को प्रदान किया है. नगरपालिका नियम संसोधन के बाद 30 प्रतिशत अवैध निर्माण को वैध किया जाएगा जिसको 31 दिसंबर तक 12 प्रतिशत शुल्क देकर प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
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इससे पहले इस मामले पर 31 अगस्त तक अवैध भवन को वैध कराने के लिए अवसर दिया था. लेकिन फिर एक बार सरकार ने फैसले को आगे बढ़ा दिया है.
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नगरपालिका के नियम संशोधन पश्चात् विधि विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को माना है. और वासियो को इस अवसर को प्रदान किया है. नगर पालिका नियम 2016 में अनुज्ञा के 10 प्रतिशत से अधिक आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध किए जाने का प्रविधान है। इसमें वृद्धि कर 30 प्रतिशत किया गया है।