प्याज उत्पादन पर किसान को सरकार दे रही है 4.5 लाख रूपये, 75% भी मिलेगा सब्सिडी, यहाँ से करें आवेदन, जानिये कौन है पात्र

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प्याज उत्पादन पर किसान को सरकार दे रही है 4.5 लाख रूपये, 75% भी मिलेगा सब्सिडी, यहाँ से करें आवेदन, जानिये कौन है पात्र। आपके प्रश्न के अनुसार, प्याज उत्पादन के लिए किसानों को 4.5 लाख रुपये की सहायता दे रही है। अगर यह राशि 75% के रूप में है, तो इसका मतलब है कि यह कुल लागत का 75% है।  अब वह सरकार की मदद से प्याज भण्डारण बनाकर कीमत गिरने पर प्याज स्टोर कर सकते है। इससे किसानों प्याज फेकना नहीं पड़ेगा। कई ऐसे किसान है जिन्हे प्याज की कीमत गिरने पर फेकना पड़ जाता है। उन्हें भारी नुकसान होता है। चलिए अब जानते किन किसानों को प्याज के स्टोरेज हाउस के लिए 4.5 लाख रु दे रही सरकार।

इस योजना का नाम

प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत किसानों को लागत का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। जिससे किसानों की बड़ी आर्थिक मदद हो जायेगी। यदि सरकार 4.5 लाख रुपये की सहायता दे रही है जो कि कुल लागत का 75% है, तो कुल लागत 6 लाख रुपये होगी। यह प्याज भंडारण योजना बिहार राज्य सरकार की है। जिसका लाभ औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, कैमुर, शेखपुरा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, लखीसराय, नवादा, सारण,खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, वैशाली, रोहतास, और समस्तीपुर आदि जिलों के किसानों को मिलेगा। चलिए आवेदन की प्रक्रिया जानते है। सरकार इस सहायता के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन की ओर प्रेरित करना चाहती है, ताकि वे अधिक फसल उगा सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। यह सहायता मौसम की अनिश्चितताओं, कीटों और अन्य समस्याओं से निपटने में मदद करती है। किसानों को कृषि तकनीकों, बीज, खाद, और सिंचाई के लिए भी सहायता मिल सकती है।

इस योजना के तहत आवेदन कैसे करे

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आप योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि किसान होना और संबंधित क्षेत्र में खेती करना। अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या विभाग से जानकारी प्राप्त करें। वे आपको योजना की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय कृषि कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, यदि उपलब्ध हो। आवेदन पत्र को सही और पूरी जानकारी के साथ भरें। आवश्यक दस्तावेज़ों, जैसे कि पहचान पत्र, खेत के कागजात, और बैंक विवरण, की प्रतियां संलग्न करें। भरा हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज़ स्थानीय कृषि कार्यालय में जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद, अपनी आवेदन की स्थिति की नियमित रूप से जांच करते रहें।

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